जब कोई भी F.I.R होती है किसी भी घटना की तो पुलिस उस घटना से जुड़े लोगो से पूछ ताछ करने लगती है जोकि पुलिस की Power है Section 180 BNSS में ताकि Investigation अच्छे तरिके से हो पाए।
What is Section 180 BNSS Act ?
Examination of Witnesses by Police (पुलिस द्वारा गवाहों की जांच) जिसके बारे में हम आज पड़ने वाले है Section 180 BNSS है क्या और इसकी क्या परिभाषा है पुलिस हमसे क्यों पूछ ताछ करती है या के सकती है जोकि हम इस Article के माध्यम से जनेगये तो इसे पूरा पदियेगा ताकि आपको साड़ी जानकारी मिल सके।
Section 180 BNSS का (1)
इस अध्याय के तहत जांच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी, या कोई भी पुलिस अधिकारी जो निम्न रैंक का न हो, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, अधिकारी के अनुरोध पर, किसी से भी पूछताछ कर सकता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से मौखिक रूप से परिचित हो।
यह भी देखे : Section 183 BNSS 2023 Recording of confession and Statement
Section 180 BNSS का (2)
उसे मामले के बारे में अधिकारी द्वारा पूछे गए सभी सवालों का ईमानदारी से जवाब देना होगा, उन सवालों को छोड़कर जिनके कारण संभावित रूप से आपराधिक आरोप, जुर्माना या जब्ती हो सकती है।

Section 180 BNSS का (3)
पुलिस अधिकारी इस धारा के तहत जांच के दौरान दिए गए किसी भी बयान को लिखित रूप में लिख सकता है; और यदि वह ऐसा करता है, तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के बयान का एक अलग और सच्चा रिकॉर्ड बनाएगा जिसका बयान वह रिकॉर्ड करता है:
इस चेतावनी के साथ कि इस उपधारा के अनुसार की गई कोई भी टिप्पणी ऑडियो-विज़ुअल तकनीकी उपकरणों द्वारा भी कैप्चर की जा सकती है:
इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि एक महिला की गवाही जिसके खिलाफ धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 के तहत अपराध किया गया है यदि किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किसी एक को करने या करने का प्रयास करने का आरोप है: धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79, या 124, तो इसका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।
पुलिस पूछ ताछ कर सकती है Section 180 BNSS के तहत
जब भी कोई भी घटना घट जाये और वह जिस जगह पर घटना हुई है और वह पर कोई व्यक्ति मौजूद है या फिर किसी व्यक्ति ने घटना को घटित होते देखा हो तो पुलिस उससे उसकी गवाही ले सकती है जोइकी पुलिस की जाँच मैं काम आएगी /
ऐसा करने से पुलिस को आसानी होती है जाँच करने मैं और अगर कोई अपराध हुआ हो और किसी व्यक्ति ने उस अपराध करने वाले को देखा हो तो पुलिस उसकी सहायता से जिसने उस अपराधी को देखा हो तो पुलिस उसको आसानी से पकड़ या पहचान कर सकती है।
पुलिस Section 180 BNSS के तहत बयान को दर्ज करती है।
देखिये जब भी किसी भी प्रकार की घटना हो जाये तो पुलिस को जाँच करनी होती उस घटना के बारे में तो पुलिस किसी व्यक्ति जो उस घटना से जुड़ा है या देखा है उसको अपना गवाह के रूप मैं इस्तेमाल करती है।
क्योकि पुलिस को उस घटना को बया करना होता है कोर्ट में ताकि उस व्यक्ति जिसके बयान पुलिस द्वारा लिए गए है। उसके गवाही के बिना पे पुलिस घटना को बया कर पाए।
और ये पुलिस की Power है Section 180 BNSS में की पुलिस किसी के भी बयान ले सकती है या फिर जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है उसके बयान पर केस को आगे बड़ा सकती है।
पुलिस आपके बयान को किसी भी माध्यम से ले सकती है जैसे की आपके बयान को किसी electronic device में रिकॉर्ड कर सकती है या फिर लिख कर ले सकती है। जहाँ पे आपने बयान दिए है उसके उप्पर आपके हस्ताक्षर भी ले सकती है।